मथुरा की एक अदालत ने मंगलवार को केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन और तीन अन्य व्यक्तियों के खिलाफ शांति भंग के आरोपों के तहत दर्ज मामले के संबंध में कार्यवाही को रद्द कर दिया है।
पत्रकार कप्पन को हाथरस की घटना के मद्देनज़र सामाजिक रूप से अशांति पैदा करने के लिए कथित आपराधिक साजिश रचने के आरोप में 5 अक्टूबर को यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था।
सब डिविजनल मजिस्ट्रेट राम दत्त राम ने सीआरपीसी की धारा 116 (6) के तहत निर्धारित छह महीने की निर्धारित अवधि के भीतर पुलिस द्वारा कप्पन के खिलाफ जांच पूरी करने में विफल रहने के कारण शांति भंग के आरोप को रद्द किया है।