पन्ना : तृतीय सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने पत्रकार और अख़बार के एजेंट सुरेश कुमार पांडे (निवासी रामनई हाल निवास –इंद्रपुरी कॉलोनी, पन्ना) को धारा 420 भा.द.वि.के आरोप प्रमाणित पाए जाने पर 2 वर्ष का कारावास एवं ₹10000 के अर्थदंड से दंडित करने का दण्डादेश पारित किया है।
मामला सन 2009 का है। अधिवक्ता राम लखन त्रिपाठी ने सुरेश पांडेय के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत किया था। इसमें कहा गया है कि सुरेश पांडेय वर्ष 2008 व 2009 में विभिन्न शासकीय कार्यालयों से समाचार पत्रों के निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य होना दर्शाकर पैसा लेता रहा।
समाचार पत्र प्रदान किए बिना समाचार पत्र प्रदान करना दर्शाकर वर्ष 2004 से 2009 तक के बिल लिए।
2008 व 2009 में फर्जी बिल तैयार कर लाखों रुपए का भुगतान जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग पन्ना, जिला चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य अधिकारी पन्ना से प्राप्त किया।
नवभारत टाइम्स के निविदा दर से दुगनी राशि का टाइम्स आफ इंडिया का बिल जारी कर लाखों रुपए नगर पालिका परिषद पन्ना से प्राप्त किये हैं।
पुलिस में रिपोर्ट करने पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही क्योंकि सुरेश कुमार पांडेय अपनी पत्रकारिता की दम पर शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों से फर्जी बिल से भुगतान प्राप्त करता है। भुगतान प्राप्त न होने पर उनके विरुद्ध मान हानिकारक समाचार प्रकाशित करता है।
इसी मामले में दिनांक– 22/07/2021को अभियुक्त सुरेश कुमार पांडेय को सजा सुनाई गई है।
इसके पूर्व भी अभियुक्त सुरेश कुमार पांडेय को मानहानि के आपराधिक केस में दोषसिद्ध पाया गया और 1 माह के कारावास से दंडित किया जा चुका है तथा नगर पालिका परिषद पन्ना द्वारा भी इसे ब्लैक लिस्टेड किया जा चुका है।