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उत्तर प्रदेश

आईएएस अफसर सदाकांत व संजीव शरण का तबादला और दो घंटे बाद तबादले का निरस्त होना….

Amitabh Thakur :  बीती बात बिसारिये… आईएएस अफसर सदाकांत और संजीव शरण का तबादले और मुख्यमंत्री द्वारा काम करने पर तबादला निरस्त करने की कथित चेतावनी के दो घंटे के अन्दर ही इनका तबादला निरस्त हो जाने के प्रकरण में मैं अकादमिक फ्रंट पर यह अवश्य कहना चाहूँगा कि 28 जनवरी 2014 को आईएएस तथा आईपीएस कैडर संशोधन नियमावली के लागू हो जाने के बाद अब किसी भी आईएएस तथा आईपीएस अफसर का तबादला मात्र सिविल सेवा बोर्ड की संस्तुतियों पर ही किया जा सकता है और किसी अन्य प्राधिकारी, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, को इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है. ये नियम काफी सोच-विचार के बाद बनाए गए थे और इनसे किसी भी प्रकार का दुराव प्रशासनिक व्यवस्था में हानिकारक प्रभाव ही उत्पन्न करेगा. प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के क्षेत्र में कार्य करने के नाते मैं चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बेहतर प्रशासन के लिए ये नियम पूरे देश में पूरी तरह से पालन किये जायेंगे और इनमे किसी स्तर पर मनमर्जी के दवाब में कोई शिथिलता नहीं बरती जायेगी.

<p>Amitabh Thakur :  बीती बात बिसारिये... आईएएस अफसर सदाकांत और संजीव शरण का तबादले और मुख्यमंत्री द्वारा काम करने पर तबादला निरस्त करने की कथित चेतावनी के दो घंटे के अन्दर ही इनका तबादला निरस्त हो जाने के प्रकरण में मैं अकादमिक फ्रंट पर यह अवश्य कहना चाहूँगा कि 28 जनवरी 2014 को आईएएस तथा आईपीएस कैडर संशोधन नियमावली के लागू हो जाने के बाद अब किसी भी आईएएस तथा आईपीएस अफसर का तबादला मात्र सिविल सेवा बोर्ड की संस्तुतियों पर ही किया जा सकता है और किसी अन्य प्राधिकारी, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, को इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है. ये नियम काफी सोच-विचार के बाद बनाए गए थे और इनसे किसी भी प्रकार का दुराव प्रशासनिक व्यवस्था में हानिकारक प्रभाव ही उत्पन्न करेगा. प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के क्षेत्र में कार्य करने के नाते मैं चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बेहतर प्रशासन के लिए ये नियम पूरे देश में पूरी तरह से पालन किये जायेंगे और इनमे किसी स्तर पर मनमर्जी के दवाब में कोई शिथिलता नहीं बरती जायेगी.</p>

Amitabh Thakur :  बीती बात बिसारिये… आईएएस अफसर सदाकांत और संजीव शरण का तबादले और मुख्यमंत्री द्वारा काम करने पर तबादला निरस्त करने की कथित चेतावनी के दो घंटे के अन्दर ही इनका तबादला निरस्त हो जाने के प्रकरण में मैं अकादमिक फ्रंट पर यह अवश्य कहना चाहूँगा कि 28 जनवरी 2014 को आईएएस तथा आईपीएस कैडर संशोधन नियमावली के लागू हो जाने के बाद अब किसी भी आईएएस तथा आईपीएस अफसर का तबादला मात्र सिविल सेवा बोर्ड की संस्तुतियों पर ही किया जा सकता है और किसी अन्य प्राधिकारी, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, को इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है. ये नियम काफी सोच-विचार के बाद बनाए गए थे और इनसे किसी भी प्रकार का दुराव प्रशासनिक व्यवस्था में हानिकारक प्रभाव ही उत्पन्न करेगा. प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के क्षेत्र में कार्य करने के नाते मैं चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बेहतर प्रशासन के लिए ये नियम पूरे देश में पूरी तरह से पालन किये जायेंगे और इनमे किसी स्तर पर मनमर्जी के दवाब में कोई शिथिलता नहीं बरती जायेगी.

Amitabh Thakur : Let bygones be bygones ! In context of the transfer of IAS officers Sadakant and Sanjeev Saran and its subsequent cancellation after their alleged promise before the Chief Minister of improving their work who accepted their promise and the transfer was cancelled subsequently, on the academic front, I would like to say that after the promulgation of IAS and IPS Cadre Amendment Rules on 28 January 2014, it is expected that every transfer of IAS and IPS officers shall be done solely on the recommendation of the Civil Service Board and no other authority, howsoever mighty he might be, has any right to interfere in this process. These Rules were made after great thinking and any deviation, whatsoever, from these Rules are bound to have adverse and improper effect on administration. As a man working for transparency and accountability in governance, I hope and I wish that these Rules are completely adhered to all over the country, for better governance.

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यूपी कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के फेसबुक वॉल से.

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