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सुप्रीम कोर्ट का झटका, जेल से बाहर नहीं आ सके सुब्रत रॉय, जमानत पर फैसला सुरक्षित

सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को गुरुवार को भी कोई राहत नहीं मिल पाई। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। उम्मीद की जा रही थी कि उनको जमानत मिल सकती है, क्योंकि ज़मानत के लिए पांच हज़ार करोड़ रुपये कैश और पांच हज़ार करोड़ रुपये की जो बैंक गारंटी मांगी गई थी, उसके लिए सहारा ग्रुप तैयार है। 

सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को गुरुवार को भी कोई राहत नहीं मिल पाई। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। उम्मीद की जा रही थी कि उनको जमानत मिल सकती है, क्योंकि ज़मानत के लिए पांच हज़ार करोड़ रुपये कैश और पांच हज़ार करोड़ रुपये की जो बैंक गारंटी मांगी गई थी, उसके लिए सहारा ग्रुप तैयार है। 

कोर्ट ने 4 मार्च, 2014 से तिहाड़ जेल में बंद सुब्रत रॉय से 26 मार्च, 2014 को कहा था कि जमानत पर रिहाई के लिए उन्हें 10 हजार करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा, जिसमें से पांच हजार करोड़ रुपये नकद और इतनी ही राशि की बैंक गारंटी देनी होगी। संभावना थी कि सहारा ग्रुप ज़मानत की शर्तें पूरी कर देता है, तो सुब्रत रॉय जेल से बाहर आ सकते हैं। 

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