संपादक जी,
भड़ास4मीडिया
महोदय,
हमने अपने चैनल The Live Tv पर महाराष्ट्र के लातूर जिले की एक खबर चलाई थी। इसमें हमने मीडिया के एक सेक्शन, जो आजकल सत्ता की थाप पर कत्थक करता है, उसे जोरदार आइना दिखाया था। खबर में हमने ये दिखाया था कि लातूर के राठोडा गांव में 26 फ़रवरी से 26 मार्च तक 1 महीने के लिए महासत्संग का कार्यक्रम चल रहा था।
इस धार्मिक कार्यक्रम में 1500 लोग मौजूद थे, जिनमें तकरीबन 1000 साध्वी और बाकी के 500 पुरुष साधक थे।
24 मार्च को पीएम द्वारा अचानक लॉकडाउन की घोषणा के बाद वो तमाम 1500 साधक-साध्वी फंस जाते हैं।
चूंकि ये मामला भी तब्लीग जमात जैसा ही था, लेकिन एक महीने तक वो तमाम 1500 लोग राठोडा गांव में डेरा डंडा जमाये रुके रहे। इसकी किसी को कानों कान खबर नहीं हुई।
हमने यही सवाल उन मीडिया चैनल से पूछा जो पिछले 20 दिनों से तब्लीग जमात पर सोची समझी साजिश के तहत एक एजेंडा चला रहे थे।
इससे संबंधित हमारे वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर खूब वायरल हुआ।
इसके बाद राता-राती लोकल प्रशासन ने उन 1500 साधक-साध्वियों को गांव से निकालकर उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचा दिया।
लेकिन ये खबर लातूर के गांधी चौक पुलिस थाने के API प्रशांत लोंढे को चुभ गई।
उन्होंने THE LIVE TV चैनल के लातूर रिपोर्टर हारून मोमिन के खिलाफ 502 के तहत दो समुदाय के बीच तुलना करने को लेकर केस दर्ज कर दिया जबकि रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है, सिवाय इस बात के कि तब्लीग पर रात दिन मोजरा करने वाली मीडिया ने इस खबर को क्यों नहीं उठाया।
केस की स्थिति ये है-
CRN 185/2020 कलम 505(2) 20/4/2020. 23:15 बजे, FIR के फरियादी हैं API प्रशांत लोंढे, गांधी चौक पुलिस लातूर
FIR के बाद जो नोटिस हमारे रिपोर्टर को भेजी गई है वो मराठी में है जिसका हिंदी में अनुवाद कुछ इस तरह है-
प्रति,
हारून रशीद अय्युब साब मोमीन उम्र 32 साल व्यवसाय पत्रकारिता रहने वाले पटेल चौक लातूर
आपको इस सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि फरियादी API श्री प्रशांत दत्तात्रय लोंढे उम्र 32 साल इन्होंने पुलिस थाना गांधी चौक लातूर यहां आपने 20/04/2020 को 19:00 बजे The Live Tv सच सबसे आगे हेडिंग के नीचे सत्संग के धार्मिक कार्यक्रम के लिये आये 1500 साधकों की रुकने की खबर को महानुभाव साधक और मुस्लिम समाज के तब्लीगी जमात को लेकर आपने तुलना करके दो समाज में द्वेष की भावना पैदा की और द्वेष बढाने की बाते सामने आई है! ये बातें सामने आने पर उन्होंने (API) दिये हुये शिकायत पर आपके खिलाफ पुलिस थाना गांधी चौक लातूर यहा गुरनं (गुन्हा रजिस्टर नंबर) 185/2020 कलम 505(2) भादंवि के तहत दिनांक 20/04/2020 को 23:15 बजे अपराध दर्ज किया है और अपराध की जांच हम खुद कर रहे हैं!
चूंकि इस मामले में सात साल से कम की सजा रहने पर और आप जांच के हिसाब से पुलिस और मा. न्यायालय को सहयोग देने के काबिल रहने पर आपको इस सूचना से सूचित किया जाता है आपको उक्त अपराध की जांच पूरी करने के बाद मा. न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करने की तारीख को मा. न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना चाहिये और ये सुनिश्चित करना चाहिये कि आगे की कानूनी मामलों को करने में कोई लापरवाही न हो, इसकी खबरदारी लें!
महाशय, इस मेल के साथ हम वो नोटिस की कॉपी भी संलग्न कर रहे हैं। कृपया देखने की कृपा करें।
धन्यवाद
प्रबंधक
The Live Tv