मुजफ्फरपुर। दैनिक भास्कर के राजेश कुमार को मुजफ्फरपुर लेबर कोर्ट ने उनके पक्ष मे फैसला सुनाया है। मजीठिया वेज को लेकर राजेश कुमार संस्थान से पिछले 3 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे थे। लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार दैनिक भास्कर के कर्मचारी राजेश कुमार के पक्ष में मुजफ्फरपुर लेबर कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
राजेश कुमार की तरफ से विद्वान अधिवक्ता सुजय कुमार सिन्हा ने लेबर कोर्ट में अपना पक्ष रखा। इस पर लेबर कोर्ट के जज ने राजेश कुमार के पक्ष में फैसला सुनाया जिसमें ट्रांसफर को अवैध ठहराया गया है। वही मजीठिया वेज के अनुसार बकाया वेतन 342 000 देने एवं उस पर ब्याज 20 जून 2020 से 8% के हिसाब से देने का आदेश दिया है।
आदेश की सत्यापित कॉपी का इंतज़ार है जिसके मंगलवार को मिलने की संभावना है।