Connect with us

Hi, what are you looking for?

Local News Community

प्रिंट

मजीठिया वेज बोर्ड : मुजफ्फरपुर लेबर कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला, दैनिक भास्कर को झटका

मुजफ्फरपुर। दैनिक भास्कर के राजेश कुमार को मुजफ्फरपुर लेबर कोर्ट ने उनके पक्ष मे फैसला सुनाया है। मजीठिया वेज को लेकर राजेश कुमार संस्थान से पिछले 3 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे थे। लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार दैनिक भास्कर के कर्मचारी राजेश कुमार के पक्ष में मुजफ्फरपुर लेबर कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

राजेश कुमार की तरफ से विद्वान अधिवक्ता सुजय कुमार सिन्हा ने लेबर कोर्ट में अपना पक्ष रखा। इस पर लेबर कोर्ट के जज ने राजेश कुमार के पक्ष में फैसला सुनाया जिसमें ट्रांसफर को अवैध ठहराया गया है। वही मजीठिया वेज के अनुसार बकाया वेतन 342 000 देने एवं उस पर ब्याज 20 जून 2020 से 8% के हिसाब से देने का आदेश दिया है।

आदेश की सत्यापित कॉपी का इंतज़ार है जिसके मंगलवार को मिलने की संभावना है।

Local News Community
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

भड़ास लीगल टीम : Bhadas Legal Team

भड़ास मेल: [email protected]

Latest 100 भड़ास

विज्ञापन