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उत्तर प्रदेश

डीएम की लापरवाही समय रहते मैनेज हो गई!

भयंकर गलती कर प्रशासन ने मैनेज कर लिया मीडिया, सूचना विभाग ने भी बिना पढ़े मीडिया को भेज दी कलेक्टर के आदेश की मेल, गलती का आभास हुआ तो प्रशासन के होश उड़ गए, मीडिया से की मानमनौव्वल

उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत के जिला प्रशासन से एक बड़ी चूक हो गई। गनीमत यह रही कि जारी आदेश अखबारों में प्रकाशन से पहले ही पकड़ में आ गया। इलेक्ट्रॉनिक चैनल भी आदेश को समय प्रसारित नहीं कर पाए थे।

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पीलीभीत के जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में आदेश संख्या- 662/ न्याय सहा०- 19 दिनांक 22 मई 2020 जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर से जारी कर कहा कि इस वर्ष ईद-उल-फितर का त्यौहार चंद्र दर्शन के अनुसार दिनांक 24/25 मई 2020 को मनाया जाएगा। तदानुसार ही इससे पूर्व दिनाँक 22/5/2020 को पढ़ने वाले पवित्र रमजान के अंतिम शुक्रवार (अलविदा) के अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोग एकत्रित होकर जनपद की मस्जिदों में एवं ईद-उल-फितर की नमाज मुख्य रूप से ईदगाहों में अदा कर सकते है।

22 मई को सुबह जारी उपरोक्त आदेश जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में संबंधित अधिकारियों, जिनकी शांति व्यवस्था में ड्यूटी लगाई गई, उनको सर्कुलेट कर दिया गया। लापरवाह सूचना विभाग के सहायक जिला सूचना अधिकारी नरेंद्र कुमार ने भी आदेश की मेल जनपद के सभी मीडिया कर्मियों को शाम 7 बजे प्रकाशनार्थ जारी कर दी।

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इस बीच किसी ने इस आदेश को भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करार देकर त्रुटि की ओर जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया तो प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में सबसे पहले मीडिया से संपर्क साधा गया कि आदेश त्रुटिपूर्ण जारी हो गया। रात में 8 बजे पुनः सहायक जिला सूचना अधिकारी नरेंद्र कुमार ने मीडिया कर्मियों के व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज जारी किया कि आदेश त्रुटिपूर्ण जारी हो गया है। तमाम बड़े प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रमुख मीडिया संस्थानों से सीधा संपर्क किया कि खबर का प्रकाशन ना किया जाए।

जिला सूचना कार्यालय ने 22 मई को ही रात्रि में 9:34 मिनट पर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय की ओर से पुराने आदेश को निरस्त करने और नए आदेश को प्रभावी किए जाने की मेल सभी मीडिया वालों को जारी की। इस ताजा आदेश में कहा गया कि इस वर्ष ईद-उल-फितर का त्योहार चंद्र दर्शन के अनुसार दिनांक 24/25-05-2020 को मनाया जाएगा। इस वर्ष (कोविड-19) कोरोनावायरस के दृष्टिगत ईद-उल-फितर पर विशेष सतर्कता अपेक्षित है। अतः पूर्व निर्गत आदेश संख्या- 662/ न्याय सहायक- 2020 दिनांक 22-05-2020 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत ईद की नमाज रमजान माह की भांति घरों में ही अदा की जाएगी।

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बहरहाल प्रशासन ने जैसे तैसे मीडिया को मैनेज कर लिया। लापरवाह सूचना विभाग के सहायक जिला सूचना अधिकारी ने भी प्रमुख समाचाार पत्रों की मानमनौव्वल की तो प्रशासन की इस भयंकर गलती की खबर कहीं किसी अखबार में नहीं नजर आई। अखबारों ने ना नया आदेश छापा न पुराना आदेश। कुल मिलाकर स्थिति यह कर दी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं।

जिला सूचना विभाग के व्हाट्सएप ग्रुप से हटाया गया आदेश और खंडन… देखें-

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