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उत्तर प्रदेश

एक शराब कारोबारी जो पत्रकार भी है, दावत देकर फंसा, दर्ज हुआ मुकदमा

पुलिस ने पत्रकार सहित आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ किया मुक़दमा दर्ज

सहारनपुर। लाकडाउन का उल्लंघन एक पत्रकार को भारी पड़ गया है। लॉक डाउन का उल्लंघन करने व आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा महामारी अधिनियम के तहत मेरठ से प्रकाशित समाचार पत्र में ख़ुद को संवाददाता बताने वाले एक पत्रकार बॉबी कर्णवाल के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने पत्रकार व कांग्रेस नेता बॉबी कर्णवाल सहित आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों पर मुकदमा पंजीकृत कर हिरासत में लिया है।

आपको बता दें कि दुनिया भर में कहर बरपा रहे कोरोना वायरस से बचाव के लिए देशभर में लॉक डाउन चल रहा है। बावजूद इसके जनपद सहारनपुर के कस्बा बेहट नगर पंचायत से दो बार चेयरमैन का चुनाव लड़ चुके शराब कारोबारी व गैंगस्टर बॉबी कर्णवाल द्वारा अपने फार्म हाउस पर बिना किसी अनुमित के रोजा अफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया।

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इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और धारा 144 की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई।

इस बिना अनुमति वाली इफ़्तार पार्टी में दो पत्रकार भी पहुंचे थे। इसमें से एक ख़िलाफ़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है जबकि दूसरा फ़ोटो लेने के कारण बच गया है। दोनों पत्रकार अलग अलग समाचार पत्रों से हैं।

इस अफ्तार पार्टी के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इसके बाद उच्चाधिकारियों के आदेश के बाद कोतवाली बेहट पुलिस हरकत में आई और थाना बेहट के सब इंस्पेक्टर अमरपाल सिंह की ओर से शराब कारोबारी व गैंगस्टर संजीव कर्णवाल उर्फ बॉबी कर्णवाल पुत्र बाबूराम निवासी मोहल्ला गांधी चौक, नगर पंचायत बेहट के वार्ड नंबर 3 के सभासद नौशाद मलिक, इंदिरा कॉलोनी निवासी हारून पुत्र पप्पी, मोहल्ला महाजनान निवासी नदीम खान पुत्र नसीम खान, मोहल्ला मनिहारान निवासी वज्जू पुत्र फरीद, मोहल्ला संजय कॉलोनी निवासी सभासद सलीम, वार्ड नंबर 12 मोहल्ला पीरतला निवासी सभासद पति मुस्तकीम अयूबी व मोहल्ला शहरी दरवाजा निवासी गुड्डू पीरजादा (पत्रकार) पुत्र वाहिद हुसैन तथा बेहट विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेश सैनी के प्रतिनिधि मास्टर जमील अहमद के खिलाफ धारा 188, 269, 270 आईपीसी व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 56 व महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

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आपको बता दें कि संजीव कर्णवाल उर्फ बॉबी के विरुद्ध पूर्व में भी आबकारी अधिनियम की धारा 69/72, धारा 60 आबकारी अधिनियम व धारा 420, 467, 468, 471, 272, 273, 120 बी थाना मिर्जापुर व धारा 60/72 आबकारी अधिनियम व 420 आईपीसी थाना कोतवाली देहात के अलावा थाना बेहट में भी धारा 60/72 आबकारी अधिनियम और धारा 2/3 गैंगस्टर के मुकदमे भी दर्ज हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद बॉबी कर्णवाल व अन्यो को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने की ख़बर है।

https://youtu.be/G9pi3W97vFM
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1 Comment

1 Comment

  1. फैसल खान

    May 18, 2020 at 6:36 pm

    दद्दा ये जो महाशय हैं कर्णवाल जी ये शराब कारोबारी तो हैं और राजनीतिक व्यक्ति भी हैं मगर ये पत्रकार भी हैं ये पहली बार सुना है,मैं खुद एक पत्रकार हुँ और ज़िले सहारनपुर के हर छोटे बड़े पत्रकार से वाकिफ हुँ मगर आज तक न तो कर्णवाल के मुह से या किसी और के मुह से नही सुना कि ये पत्रकार हैं,जिसने आपको खबर भेजी है उसने कर्णवाल को पत्रकार अपने ही मन से लिख दिया है जो गलत है।

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