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सीबीआई के लगातार तीन निदेशकों का भ्रष्ट पाया जाना गलत चयन प्रक्रिया का प्रमाण है!

मकड़जाल में सीबीआई

सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा को बड़ी राहत देते हुए 77 दिन बाद पुनः अपने पद पर बिठा दिया। यह भी स्पष्ट कर दिया कि ‘विनीत नारायण फैसले’ के तहत सीबीआई निदेशक का 2 वर्ष का निधार्रित कार्यकाल ‘हाई पावर्ड कमेटी’ जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, की अनुमति के बिना न तो कम किया जा सकता है, न उसके अधिकार छीने जा सकते हैं और न ही उसका तबादला किया जा सकता है। इस तरह मोदी सरकार के विरूद्ध आलोक वर्मा की यह नैतिक विजय थी। पर अपनी आदत से मजबूर आलोक वर्मा ने इस विजय को अपने ही संदेहास्पद आचरण से पराजय में बदल दिया।

सीबीआई मुख्यालय में पदभार ग्रहण करते ही उन्हें अपने अधिकारियों से मिलना-जुलना, चल रही जांचों की प्रगति पूछना और नववर्ष की शुभकामनाऐं देने जैसा काम करना चाहिए। पर उन्होंने किया क्या? सबसे विवादास्पद व्यक्ति डा. सुब्रमनियन स्वामी से अपने कार्यालय में दो घंटे तक कमरा बंद करके गोपनीय वार्ता की और कमरे के बाहर लालबत्ती जलती रही। जिसके तुरंत बाद उन्होंने उन सभी अधिकारियों के तबादले रद्द कर दिये, जिन्हें 23 अक्टूबर और उसके बाद सरकार ने सीबीआई से हटाया था। जबकि श्री वर्मा को अदालत का स्पष्ट आदेश था कि वे कोई भी नीतिगत फैसला नहीं लेंगे, जब तक कि ‘हाई पावर्ड कमेटी’ उनके खिलाफ लगे भ्रष्टाचार आरोपों की जांच नहीं कर लेती। इस तरह श्री वर्मा ने सर्वोच्च अदालत की अवमानना की।

इससे भी महत्वपूर्णं बात ये है कि देश के 750 से ज्यादा सांसदों में से अकेले केवल डा. सुब्रमनियन स्वामी ही क्यों आलोक वर्मा को चार्ज मिलते ही उनसे मिलने पहुंचे। इससे दिल्ली के सत्ता और मीडिया के गलियारों में पिछले कई महीनों से चल रही इस चर्चा को बल मिलता है कि आलोक वर्मा डा. स्वामी के नेतृत्व में सरकार के विरूद्ध चलाये जा रहे षड्यंत्र का हिस्सा हैं। इतना ही नहीं इससे यह भी संदेह होता है कि श्री वर्मा ने उन दो घंटों में डा. स्वामी को सीबीआई की गोपनीय फाईलें अवैध रूप से दिखाई होंगी। उनके इस आचरण का ही परिणाम था कि सलैक्ट कमेटी ने उन्हें अगले दिन ही फिर से कार्यमुक्त कर दिया।

इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय को सूचित किया गया था कि डा. सुब्रमनियन स्वामी, आलोक वर्मा, ईडी के हटाऐ गए सह निदेशक राजेश्वर सिंह व ईडी के सेवामुक्त हो चुके तत्कालीन निदेशक करनेल सिंह मिलकर प्रधानमंत्री मोदी के विरूद्ध कोई बड़ी साजिश रच रहे हैं। डा. स्वामी दावा तो यह करते हैं कि वे भ्रष्टाचार से लड़ने वाले योद्धा हैं, पर उनके आचरण ने बार-बार यह सिद्ध किया है कि वे घोर अवसरवादी व्यक्ति हैं, जो अपने लाभ के लिए कभी भी किसी को भी धोखा दे सकते हैं। इतना ही नहीं उन्हें यह अहंकार है कि वे किसी को भी ईमानदार या भ्रष्ट होने का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। इन अधिकारियों के विषय में ऐसे तमाम प्रमाण हैं, जो उनकी नैतिकता पर प्रश्न चिह्न खड़े करते हैं। पर डा. स्वामी गत 6 महीनों से इन्हें भारत का सबसे ईमानदार अफसर बताकर देश को गुमराह करते रहे। इसका कारण इन सबकी आपसी सांठ-गांठ है। जिसका उद्देश्य न जनहित है और न राष्ट्रहित, केवल स्वार्थ है। इस आशय के तमाम प्रमाण पिछले 6 महीनों में मैं ट्विटर्स पर देता रहा हूं।

अब आता है मामला राफेल का। आलोक वर्मा के बारे में यह हल्ला मच रहा है कि वे राफेल मामले में प्रधानमंत्री को चार्जशीट करने जा रहे थे। इसलिए उन्हें आनन-फानन में हटाया गया। जब तक इस मामले के तथ्य सामने न आऐ, तब तक इस पर कुछ भी कहना संभव नहीं है। पर एक बात तो साफ है कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा इस तरह का भ्रष्ट आचरण किया जाता है, जो कानून की नजर में अपराध है, तो उसके प्रमाण कभी नष्ट नहीं होते और न ही वह केस हमेशा के लिए दफन किया जा सकता है। इसलिए अगर वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी के विरूद्ध राफेल मामले में सीबीआई के पास कोई प्रमाण है, तो वे आज नही तो कल सामने आ ही जाऐंगे।

सवाल है आलोक वर्मा को अगर ऐसी ही कर्तव्यनिष्ठा थी, तो उन्होंने राकेश अस्थाना के खिलाफ मोर्चा क्यों खोला? उन्हें चाहिए था कि वे प्रधानमंत्री को ही अपना निशाना बनाते। तब देश इस बात को मानता कि वे निष्पक्षता से राष्ट्रहित में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उधर सीबीआई के सह निदेशक राकेश अस्थाना ने एक वर्ष पहले ही भारत के कैबिनेट सचिव को आलोक वर्मा के कुछ भ्रष्ट और अनैतिक आचरणों की सूची दी थी। जिसकी जानकारी मिलने के बाद आलोक वर्मा ने राकेश अस्थाना की तरफ अपनी तोप दागनी शुरू कर दी। उधर वे डा. स्वामी के नेतृत्व में एक बड़ी साजिश को अंजाम देने में जुटे ही थे। कुल मिलाकर सारा मामला सुलझने के बजाए और ज्यादा उलझ गया। नतीजतन उन्हें समय से तीन महीने पहले घर बैठना पड़ गया। जहां तक राकेश अस्थाना के विरूद्ध आरोपों की बात है, तो उनकी जांच पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से होनी चाहिए। तभी देश का विश्वास सीबीआई पर टिका रह पाऐगा। आज तो सीबीआई की छबि अपने न्यूनतम स्तर पर है।

चलते-चलाते मैं अपनी बात फिर दोहराना चाहता हूं कि सीबीआई के लगातार तीन निदेशकों का भ्रष्ट पाया जाना, यह सिद्ध करता है कि ‘विनीत नारायण फैसले’ से जो चयन प्रक्रिया सर्वोच्च अदालत ने तय की थी, वह सफल नहीं रही। इसलिए इस पर सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ को पुनर्विचार करना चाहिए। दूसरी बात सीबीआई को लगातार केंद्र सरकारे अपने राजनैतिक प्रतिद्वंदियों को ब्लैकमेल करने का हथियार बनाती रही हैं। इसलिए अदालत को इस पर विचार करना चाहिए कि कोई भी केंद्र सरकार विपक्षी दलों के नेताओं के विरूद्ध भ्रष्टाचार के मामलों में जो भी जांच करना चाहे, वह अपने शासन के प्रथम चार वर्षों में पूरी कर ले। चुनावी वर्ष में तेजी से कार्यवाही करने के पीछे, जो राजनैतिक द्वेष की भावना होती है, उससे लोकतंत्र कुंठित होता है। इसलिए सीबीआई में अभी बहुत सुधार होना बाकी है।

लेखक विनीत नारायण देश के जाने-माने वरिष्ठ खोजी पत्रकार और ‘कालचक्र’ के संस्थापक हैं.

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