विजय शंकर सिंह-
सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी की याचिका खारिज की और जुर्माना भी लगाया. सुप्रीम कोर्ट ने वसीन रिज़वी की याचिका को घटिया कहा और उन पर इस याचिका को दायर करने के लिये ₹ 50,000 का जुर्माना भी लगाया। वसीम रिज़वी ने क़ुरान की 26 आयतों को, हटाने के लिये सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी।
वसीम रिज़वी, उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। वे उन 26 आयतों को आपत्तिजनक मानते हैं और उन्हें कुरान शरीफ से हटाने की याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। इस याचिका पर देश भर के मुस्लिम संगठन और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी आपत्ति की थी, साथ ही याचिका को जानबूझकर कर विवाद फैलाने के लिये जिम्मेदार, याचिकाकर्ता पर भी कानूनी कार्रावाई करने की मांग भी की थी।
सुप्रीम कोर्ट में वसीम रिज़वी के एडवोकेट आरके रायजादा ने जो कहा उसे पढिये-
“My submission is that these preachings advocate violence against non-believers. Children are kept at captivity at madrasas at a tender age. Students are not to be indoctrinated. These preachings cannot be in the market place of ideas. I have written to the Central Government for action, but nothing has happened… Central Govt and Madrasa Boards may be called upon to ensure what steps are taken to avoid literal teaching of verses advocating violence.”
इस विवादित याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जज, जस्टिस नरीमन, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच ने किया था। जिन्होंने यह याचिका खारिज की और अर्थदंड भी याचिकाकर्ता वसीम रिज़वी पर लगाया।